दुष्कर्म केस में डायरी नहीं देने पर न्यायालय सख्त
बेतिया में 24 मार्च 2010 को 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना की कांड दैनिकी की कार्बन कॉपी न देने के मामले में नगर थानाध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। मामले में आरोप...

बेतिया, हिसं/विसं। नगर थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2010 को एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ घटी बलात्कार की घटना के मामले में नगर पुलिस के द्वारा न्यायालय के बार-बार पत्र देने के बाद भी कांड दैनिकी की कार्बन कॉपी नहीं देने के मामले में नगर थानाध्यक्ष की मुश्किले बढ़ गयी है। बेतिया के अनन्य विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो ऐक्ट अरविंद कुमार गुप्ता ने नगर थानाध्यक्ष को 10 जुलाई की सुबह न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारणपृच्छा देने को कहा है। मामला यह है कि नगर थाना क्षेत्र में घटी बलात्कार की इस घटना के मामले में न्यायालय में चल रहे सत्र वाद में बलात्कार की धारा के तहत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय ने संज्ञान लिया है।
केस आरोप गठन के लिए लंबित है। इस केस की कांड दैनिकी अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण आरोप गठन के बन्दिू पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसकी जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 26 मार्च 2025 को अभियोजन शाखा तथा 10 जून 2025 को एसपी कार्यालय के द्वारा थानाध्यक्ष को कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। परंतु बार-बार स्मार पत्र देने के बावजूद थानाध्यक्ष ने कांड दैनिकी की कार्बन कॉपी न्यायालय को उपलब्ध नहीं करायी है।
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