नए होल्डिंग टैक्स निर्धारण से नगर वासियों पर बढ़ेगा कर का बोझ
कई गुना बढ़ेगा टैक्स, नगर परिषद का पोर्टल बना कर प्राप्त किया जाएगा भुगतान ह से नए होल्डिंग टैक्स निर्धन की शुरुआत की गई है। मुख्य पार्षद अंजली कुमारी व कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश

दाउदनगर नगर परिषद क्षेत्र में विगत सप्ताह से नए होल्डिंग टैक्स निर्धन की शुरुआत की गई है। मुख्य पार्षद अंजली कुमारी व कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने फीता काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नगर परिषद द्वारा इस कार्य को संपन्न कराने के लिए बाहर के एनजीओ से एग्रीमेंट कराया गया है। जानकारी के अनुसार नया टैक्स दर यदि लागू किया जाता है तो नगरवासी पूर्व के होल्डिंग टैक्स के अपेक्षा कई गुना टैक्स की भरपाई करेंगे जिससे उनका बजट गड़बड़ा सकता है। प्रधान सड़क, मुख्य सड़क एवं अन्य सड़क के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की गई है। प्रधान सड़क में पक्का मकान व्यवसायिक है तो 43 रुपये वर्ग फीट, आवासीय है तो 14 रुपए वर्ग फीट, करकट या खपरैल है तो 19 रुपए तथा आवासीय है तो 10 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से कुल भूमि का 9 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा।
मुख्य सड़क पर पक्का मकान व्यवसायिक है तो 29 रुपए आवासीय है तो 10 रुपये, करकट, खपरैल में व्यवसायिक है तो 19 रुपये तथा आवासीय छह रुपए निर्धारित है। अन्य सड़क के लिए व्यवसायिक 14 रुपये, आवासीय पांच रुपए, करकट व खपरैल 10 रुपये आवासीय तीन रुपए निर्धारित है। सभी के कुल जोड़ पर नौ रुपया टैक्स लिया जाएगा। एनजीओ द्वारा प्रत्येक वार्ड में टीम भेजी गई है। टीम के द्वारा मापी के बाद ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद नगर परिषद का पोर्टल बना कर उसमे अपलोड कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार अप्रैल, मई, जून में टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। यदि आप इन महीनों में चूक गए तो कोई छूट नहीं तथा देर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा करना होगा। नये कर निर्धारण की जानकारी न तो वार्ड पार्षद को है और न ही आम नागरिकों को जानकारी के अभाव में कहीं कहीं टीम को रोष भी झेलना पड़ रहा है। अधिकांश पार्षद जल्दीबाजी में किए गए इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। धीरे धीरे लोगों में रोष बढ़ रहा है। दाउदनगर के मध्यम वर्ग एवं गरीब मजदूर नागरिकों को भारी भरकम टैक्स अदा करने से उनका बजट गड़बड़ा सकता है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी का कहना है होल्डिंग टैक्स पोर्टल पर डाले जाने से भारत के किसी कोने में बैठा व्यक्ति अपना टैक्स जमा कर रसीद कटा सकता है।
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