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अररिया : हत्या मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास

अररिया में तेज धारदार हथियार से हत्या के मामले में एडीजे-04 रवि कुमार ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो आरोपियों पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह हत्या 28 फरवरी 2023 को...

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाSat, 28 June 2025 12:27 AM
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अररिया : हत्या मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास

अररिया, विधि संवाददाता। तेज धारदार हथियार से समूचे जिस्म को गोद-गोद कर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे-04 रवि कुमार ने एक युवक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। दोनों आरोपितों को कारावास की सज़ा के अलावा विभिन्न धाराओं में 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नही करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा पाने वाला युवक अररिया शहर के ककोड़बा बस्ती वार्ड 28 निवासी महरबा के बेटे तबारक शामिल हैं। वहीं इसी मामले में गत पांच जून को ककुड़बा बस्ती के ही रहने वाले 21 वर्षीय सोनू उर्फ मीर मोसाबीर पिता मो वसीम व 28 वर्षीय जनिरा उर्फ जहाँआरा पति मो पप्पू को सज़ा आजीवन कारावास सुनाई गयी थी।

यह सजा एसटी 447/2023 अररिया थाना कांड संख्या 193/2023 दिनांक 28 फरवरी 2023 में सुनायी गयी गयी है। जानकारी देते हुए एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि घटना 28 फरवरी 2023 की है। रात्रि समय आठ बजे पासी खाना बच्चा पारधार के उत्तर साइड अररिया के पास सोहेल को बहला फुसलाकर तारी पिलाने ले गया था जहां उसका मर्डर कर दिया गया। अभियुक्त सोनू के बताये जगह पर सोहेल का शव पाया गया। सोहेल के शरीर के कई हिस्से को तेज़ धारदार हथियार से शरीर को काट कर जख्मी किया गया था। अत्यधिक खून बहने से सोहेल की मौत हो गयी थी। सोनू ने लाश को नदी किनारे फेक दिया था।इस मामले में सोहेल के परिजन मो तौहीद ने आरोपियों के विरुद्ध अररिया थाना में केस दर्ज करवाया था। वचाव पक्ष से अधिवक्ता अमृतकांत झा बहस किये थे।

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