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अररिया : मारपीट मामले में चार को एक-एक साल की सजा

अररिया में चार आरोपियों को मारपीट के मामले में एक-एक वर्ष की सज़ा सुनाई गई। आरोपी महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड-10 के निवासी हैं। यह मामला डोमन बहरदार द्वारा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने यह...

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाSat, 28 June 2025 12:27 AM
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अररिया : मारपीट मामले में चार को एक-एक साल की सजा

अररिया, विधि संवाददाता। मारपीट का मामला प्रमाणित करने पर एडीजे-04 रवि कुमार ने चार आरोपियों को विभिन्न धाराओं में एक-एक वर्ष की सज़ा सुनाई है। एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि सज़ा पाने वालों में महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड- 10 का रहनेवाले 28 वर्षीय लक्ष्मण बहरदार, 30 वर्षीय अखिलेश बहरदार, 40 वर्षीय मिथिलेश बहरदार व प्रेम लाल बहरदार शामिल है। यह मुकदमा महलगांव थाना क्षेत्र के धनगामा वार्ड- 10 के निवासी डोमन बहरदार ने किया था। जिसके तहत जोकीहाट (महलगांव) थाना कांड संख्या- 124/2018 दर्ज किया गया था। न्यायालय के न्यायधीश ने यह सजा एसटी 140/2021 में सुनायी है।

बचाव पक्ष से अधिवक्ता के एन विश्वास ने अपना पक्ष रखा था।

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