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अररिया : बाल विवाह, मानव तस्करी, बालश्रम रोकने में पंचायत प्रतिनिधि करें सहयोग

कुर्साकांटा में बाल विवाह के खिलाफ एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पंडित, मौलवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। थानेदार संजय कुमार सिंह ने बताया कि बाल विवाह कानूनी जुर्म है और इसके नकारात्मक...

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाSat, 28 June 2025 12:05 AM
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अररिया : बाल विवाह, मानव तस्करी, बालश्रम रोकने में पंचायत प्रतिनिधि करें सहयोग

कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि। बाल विवाह को लेकर सोनामणि गोदाम थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसवांद कार्यक्रम में पंडित, मौलवी, जनप्रतिनिधि व आमलोग शामिल हुए। यह कार्यक्रम जिला पुलिस अररिया, जस्ट राइ्ट फॉर चिल्ड्रेन व जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज की ओर से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए थानेदार संजय कुमार सिंह ने कहा कि बाल विवाह करना कानूनी रुप से जुर्म है। बाल विवाह न केवल बचपन को खत्म कर देता है बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नाकारात्मक प्रभाव डालता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह माना जाता है।

बाल विवाह में शामिल होने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है। वहीं जागरण कल्याण भारती के संजय कुमार ने बाल विवाह, मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल यौन शोषण को रोकने में पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक है। इन कुरीतियों को रोक कर ही समृद्धि भारत, विकसित भारत व सुरक्षित भारत का निार्मण कर सकते हैं। बाल विवाह से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो इनकी जानकारी मुखिया, जनप्रतिनिधि, थानेदार सहित वरीय पदाधिकारी को देना सुनिश्चत करें। वहीं पंडित, मौलवी, जनप्रतिनिधियों सहित आमलोंगों ने भरोसा दिलाया कि बाल विवाह, मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल यौन शोषण को रोकने में हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिए। मौके पर मुखिया प्रमोद यादव, ललन झा, धनपत यादव, युगल यादव, सुनिल पासवान, नूर मोहम्मद, अब्दूल हमीद अंसारी, आदि मौजूद थे।

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