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हत्या के आरोपित को कठोर आजीवन कारावास

आरा में एडीजे 13 आदित्य सुमन ने हत्या के मामले में अनिल राय को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 12 अगस्त 2016 को हुई थी, जब उसने बृंदा देवी को कुदाल से वार कर हत्या की। आरोपी पर 10,000 रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, आराFri, 27 June 2025 09:01 PM
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हत्या के आरोपित को कठोर आजीवन कारावास

आरा, संवाददाता। हत्या करने के एक मामले में एडीजे 13 आदित्य सुमन ने शुक्रवार को आरोपित अनिल राय उर्फ मुन्ना राय को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपित पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से एपीपी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बहस की थी। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 12 अगस्त 2016 की शाम नारायणपुर थाना क्षेत्र के सितुहरी गांव निवासी कमलेश राय के घर में घुसकर उसकी पत्नी बृंदा देवी को कुदाल से वार कर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर सूचक ने अनिल राय उर्फ मुन्ना राय खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

घटना का कारण विवाद बताया गया था। अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे 13 ने हत्या करने का दोषी पाते हुए उक्त आरोपित को सजा सुनाई। ----------- जेल भेजा गया पीरो। एक लंबित मामले में पुलिस ने केशवां निवासी मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह को जेल भेज दिया। -----------------

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